Ration Card : अपात्र राशन कार्ड धारकों पर सख्‍त हुई सरकार! 31 मई तक सरेंडर कर दें कार्ड, नहीं तो दर्ज होगी FIR, यहां जाने क्या है नियम?

Ration Card Latest Update : अगर आप भी राशन कार्ड पर फ्री में राशन लेते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए।

इन लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश:

उत्तर प्रदेश का मतलब यू.पी. और उत्तराखंड में राज्य सरकारों से लेकर अपात्र लोगों तक।

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मुझसे लगातार राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है।

वहीं, सरकार का कहना है कि सभी लोग सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

ऐसे लोगों को तुरंत अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए।

दुकान के बाहर प्रदर्शित होगी लाभार्थियों के नामों की सूची:

खाद्य विभाग के ‘आपता को ना-पत्र का हां’ अभियान के तहत उत्तराखंड में हजारों राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके हैं।

राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने भी अभियान की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि हर राशन की दुकान के बाहर लाभार्थियों के नामों की सूची लगाई जाए.

अपात्र का राशन कार्ड किसी भी ग्राम सभा या मोहल्ले से सरेंडर होगा, उसी क्षेत्र से पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया जाएगा।

31 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी:

राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक की आय

जो अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

उन्होंने बताया की ऐसे लोग आगामी 31 May, 2022 तक Ration Card Surrender कर सकते हैं।

वहीं ऐसा नहीं करने पर 1 June, 2022 से अपात्र Ration Card धारकों के ख‍िलाफ अभियान चलाया जाएगा और अपात्रों के ख‍िलाफ FIR की जाएगी।

उन्होंने बताया की इसके साथ ही ऐसे लोगों से ‘Recovery’ भी होगी।

लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर करने शुरू क‍िए:

बताते चलें की दूसरी तरफ U.P. में भी अपात्र लोगों से Ration Card Surrender करने के ल‍िए कहा गया है।

यहां अभ‍ियान के तहत अपात्र Ration Card धारकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनसे Recovery की जाएगी।

CM योगी की तरफ से सूबे में हर जिला प्रशासन से अपात्र Ration Card धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है।

आपको बता दें की इस आदेश के बाद अलग-अलग ज‍िलों में लोग Ration Card Surrender कर रहे हैं।

यहां देखे ये है न‍ियम:

बताते चलें की यद‍ि कोई अपात्र Ration Card Surrender नहीं करता है तो जांच के बाद उसके ख‍िलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

वहीं सरकार(Government) के न‍ियमानुसार 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर,

इसके अलावा गांव में 02 लाख और शहर में 04 लाख सालाना से अधिक की पार‍िवार‍िक आय वाले Ration Card को तहसील या DSO कार्यालय में सरेंडर कर सकते हैं।