Ration Card New Update : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, तुरंत सरेंडर करें वरना सरकार करेगा वसूली

कई ऐसे लोग भी हैं जो सरकार की इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार इन लोगों से कार्ड सरेंडर करने की अपील कर रही है.

नई दिल्ली सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इस योजना के तहत पात्र किसानों को भी नया राशन कार्ड बनाया जाएगा। कुछ अपात्र लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

इससे पहले सरकार की ओर से अपात्र लोगों से राशन कार्ड जमा कराने की अपील की जा चुकी है। अगर आप सरकार के इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पात्रों को नहीं मिल रहा लाभ

दरअसल, कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान सरकार ने लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए मुफ्त राशन योजना शुरू की थी, जिसे अब सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.

कई ऐसे लोग भी हैं जो सरकार की इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार इन लोगों से कार्ड सरेंडर करने की अपील कर रही है.

दरअसल, सरकार के संज्ञान में आया है कि कई राशन कार्ड धारक पात्र नहीं हैं और वे भी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं, जिससे कई पात्र कार्डधारकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

जांच कर रही है सरकार

ऐसे अपात्र लोगों की पहचान के लिए सरकार जांच कर रही है। अधिकारियों के माध्यम से अपात्र लोगों को तत्काल राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है और इसकी अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है. अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जानिए क्या हैं नियम?

राशन का नियम नहीं भी जानते हैं तो जान लें कि अगर किसी के पास गांव में दो लाख और तीन लाख से ज्यादा के अलावा 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का प्लॉट, फ्लैट या घर, चौपहिया गाड़ी या ट्रैक्टर है. सालाना शहर। परिवार की आय है

तो ऐसे लोगों को अपने तहसील या डीएसओ कार्यालय में अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। अगर कोई अपात्र ऐसा नहीं करता है तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। बताया जा रहा है कि ऐसे परिवार के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहे हैं, राशन की भी वसूली की जाएगी।

हालांकि सरकार ने रिकवरी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन सरकार ने सख्ती जरूर दिखाई है.

अपात्र कौन है?

आइए अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। परिवार जिनके पास हार्वेस्टर, मोटर कार, ट्रैक्टर, एसी, 5 केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर प्लॉट या घर, आयकर दाता, पांच एकड़ से अधिक भूमि, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये प्रति वर्ष वाले परिवार इस योजना के लिए अपात्र हैं। यानी इन लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

लोगों से अपील

उत्तराखंड सरकार ने लोगों से अपील की है कि अपात्र लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दें। इसके साथ ही पात्रों के लिए नए कार्ड भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं अपात्रों का राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।