नई दिल्ली: कोरोना काल का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा है, जिससे कई जरूरतमंद लोगों के लिए विशेष योजनाएं संचालित की गई हैं और कई योजनाओं में बदलाव किए गए हैं, जिससे लाखों लोगों को लाभ हुआ है, मुख्य रूप से मुफ्त राशन उपलब्ध है. राशन कार्ड। हालांकि आपको बता दें कि इस मुफ्त राशन में सरकार समय-समय पर बदलाव करती रहती है।
आपको बता दें कि राशन कार्ड लोगों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जिसका उपयोग एक आम नागरिक कई योजनाओं और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को दुकानों या राशन डिपो से उचित मूल्य पर खरीदने के लिए कर सकता है। इसकी वितरण प्रणाली राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि आपको बता दें कि कोरोना काल में जारी मुफ्त राशन को लेकर अब तक कई अपडेट हो चुके हैं.
हाल ही में यह खबर सामने आई है कि सरकार अपात्र लोगों के राशन कार्ड रद्द कर रही है, वे कई विभागों के चक्कर भी लगा रहे हैं कि क्या सरकार ने अब पहचान पत्र के लिए राशन कार्ड जारी किया है। अब नए नियम हटा दिए गए हैं।
तुरंत जानिए राशन कार्ड की पात्रता
आपको बता दें कि राशन कार्ड के लिए कई नियम हैं, जिनके अनुसार लाभ मिलते हैं। सरकार के अनुसार राशन कार्ड के लिए एक मानक है जिसमें पात्र और अपात्र व्यक्तियों का निर्धारण किया जाता है। यहां आप राशन कार्ड की पात्रता दे सकते हैं।
- राशन कार्ड के लिए पात्र होने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3,00,000 से कम है
- इसके साथ ही व्यक्ति के पास एसी नहीं होना चाहिए।
- चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर और बुलेट वाहन जैसे बड़े दोपहिया वाहन नहीं होने चाहिए।
- एक ही घर का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम होना चाहिए।
राशन वितरण प्रणाली में कोई अपडेट नहीं
कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से मुफ्त राशन वितरण की शुरुआत की गई ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ मिले। वहीं, राशन कार्ड में मुफ्त राशन मिलने की अपडेट की खबरें आती रही हैं। जिससे कई लोग परेशान होने लगे हैं। गौतमबुद्धनगर के डीएसओ चमन शर्मा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सरकार के आदेश के मुताबिक राशन वितरण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह अभी भी राशन वितरण जारी है.
ऐसे लोग समय से राशन कार्ड सरेंडर करें
यदि किसी परिवार का कोई व्यक्ति अपनी आय बढ़ाता है तो उस परिवर्तन की स्थिति में उसे राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उनका राशन कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें अपना राशन कार्ड डीएसओ कार्यालय या तहसील में जमा करना होगा।